खबरें अभी तक। दिल्ली सरकार ने राजधानी वासियों को सीलिंग से निजात दिलाने वाले दिल्ली मास्टर प्लान में संशोधन का सुप्रीम कोर्ट में समर्थन किया है। सरकार ने कहा है कि समस्या के मानवीय पक्ष को अनदेखा नहीं किया जा सकता। संविधान में लोगों को भोजन और जीवन का मौलिक अधिकार मिला है और दिल्ली सरकार समाज के हर वर्ग विशेष कर कमजोर वर्ग के अधिकार की रक्षा को प्रतिबद्ध है। मास्टर प्लान में प्रस्तावित संशोधन तय प्रक्रिया के मुताबिक किये गये हैं और पूरी तरह वैध हैं, कोर्ट को उस पर रोक नहीं लगानी चाहिए। सरकार ने कहा है कि इससे मिलने वाली राहत लोगों तक पहुंचनी चाहिए। लोगों की रोजी रोजी रोटी अचानक सीलिंग से नहीं रुकनी चाहिए।
दिल्ली सरकार ने ये बातें मास्टर प्लान में प्रस्तावित संशोधनों पर सुप्रीम कोर्ट में दाखिल अपने हलफनामे में कही हैं। कोर्ट इस पर 2 अप्रैल को सुनवाई करेगा। मालूम हो कि सुप्रीम कोर्ट ने मास्टर प्लान में प्रस्तावित संशोधनों के बारे में नौ मुद्दों पर दिल्ली सरकार, डीडीए, और एमसीडी से जवाब मांगा था।