यहां जानें कि इस बजट में आप कितने फायदे में है और क्या फर्क पड़ेगा कमाई पर

खबरें अभी तक। कल संसद में बजट पेश हुआ लेकिन जनता इस बजट में संशय में पड़ी है की ये बजट अच्छा है या नहीं  वित्त मंत्री अरुण जेटली ने इस बार के आम बजट में आपकी कमाई को लेकर कई घोषणाएं की हैं. इसमें जहां आपके आयकर में कोई बदलाव नहीं किया गया है, वहीं, कई अन्य मोर्चों पर बदलाव की बयार चली है.

इस साल के आम बजट का आपकी सालाना कमाई पर क्या असर पड़ेगा. ये आप नीचे दी गई 10 बातों से समझ सकते हैं.

आयकर नहीं बदला : भले ही साल-दर-साल जीवन स्तर बढ़ रहा है, लेकिन आपके आयकर की छूट नहीं बढ़ी है. इस साल के बजट में आपको इस मोर्चे पर कोई राहत नहीं दी गई है और आपको पहले की ही तरह आयकर भरना होगा.

ऐसे बढ़ा दिया बोझ : एक तरफ जहां आयकर छूट में कोई बदलाव नहीं किया गया है. दूसरी तरफ, आयकर पर वसूले जाने वाले एजुकेशन सेस को 3 फीसदी से बढ़ाकर 4 फीसदी कर दिया है. इससे आपकी देनदारी बढ़ गई है.

स्टैंडर्ड एडिक्शन की वापसी : अब आपको 40 हजार रुपये का स्टैंडर्ड ड‍िडक्शन मिलेगा. इसका मतलब यह है कि अब आपको किसी भी तरह के कागजात जमा नहीं करने पड़ेंगे और यह छूट आपको अपने आप मिलेगी.

ले लिया ये अलाउंस : टैक्स में आपके पैसे बचाने में मेडिकल और ट्रांसपोर्ट अलाउंस की भी भागीदारी रहती थी. लेक‍िन अब यह भागीदारी खत्म हो गई है. वित्त मंत्री ने जहां आपको स्टैंडर्ड ड‍िडक्शन का फायदा दिया है, तो वहीं उन्होंने मेडिकल अलाउंस के 15000 और ट्रांसपोर्ट  अलाउंस के 19200 रुपये वापस ले लिए हैं.  इससे टैक्स के मोर्चे पर आपको मिली राहत काफी कम साबित होती है.

महिलाओं को तोहफा : दूसरी तरफ, मोदी सरकार ने महिलाओं को बजट में तोहफा दिया है. अपनी पहली नौकरी शुरू करने वाली महिलाओं को अब  12 व 10 फीसदी की बजाय 8 फीसदी कॉन्ट्रीब्यूशन ईपीएफ में देना होगा. यह सुविधा तीन साल के लिए दी गई है. इसका फायदा ये होगा कि इन महिलाओं की इन-हैंड सैलरी बढ़ जाएगी.

LTCG पर टैक्स : वित्त मंत्री अरुण जेटली ने अब लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स पर भी टैक्स लगा दिया है. इसके बाद अगर आप को लिस्टेड इक्‍व‍िटी से 1 लाख रुपये से ज्यादा का LTCG मिलता है, तो इस पर आपको 10 फीसदी टैक्स लगेगा. हालांकि 31 जनवरी, 2018 तक मिले फायदे पर टैक्स छूट मिलेगी.

वरिष्ठ नागरिकों को राहत: सेक्शन 80डी के तहत वरिष्ठ नागरिकों को डिडक्शन की लिमिट 30 हजार रुपये से 50 हजार रुपये कर दी गई है. वरिष्ठ नागरिकों को बैंक और पोस्ट ऑफिस डिपोजिट एफडी व आरडी के ब्याज से होने वाली आय पर छूट को बढ़ा दिया गया है. इसे 10 हजार से 50 हजार रुपये कर दिया गया है.

इक्व‍िटी म्युचुअल फंड पर टैक्स : बजट में एक प्रस्ताव यह भी रखा गया है कि इक्व‍िटी म्युचुअल फंड पर आपको मिलने वाले लाभांश पर डिविंडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स लगाया जाए. इसे 10 फीसदी के दर से लगाने की बात कही गई है. इससे उनका मुनाफा कम हो सकता है, जो इन म्युचुअल फंडों में निवेश करते हैं.