कोटखाई गैंगरेप केस: 9 आरोपी पुलिसकर्मियों की बढ़ी न्यायिक हिरासत

शिमला के कोटखाई गैंगरेप और मर्डर केस में आरोपी सूरज की 18 जुलाई 2017 को पुलिस कस्टडी में संदिग्ध हत्या मामले में मंगलवार को 9 पुलिसकर्मियों को कोर्ट में पेश किया गया है. कोर्ट ने उनकी न्यायिक हिरासत की अवधि और बढ़ा दी हैं.

जेल काट रहे आरोपियों में निलंबित आईजी जहूर हैदर जैदी, पूर्व एसपी शिमला डी.डब्ल्यू नेगी, डीएसपी ठियोग मनोज जोशी और 6 अन्य कर्मी शामिल हैं. 29 अगस्त 2016 को सीबीआई ने मुख्य आरोपियों को हिरासत में लिया था जबकि 9वें आरोपी पूर्व एसपी शिमला डी.डब्ल्यू नेगी को 16 नवंबर को हिरासत में लिया गया.

जिला एवं सत्र न्यायालय के सीजेएम की अदालत में सभी आरोपियों को पेश किया गया, न्यायाधीश ने 23 फरवरी तक न्यायिक हिरासत बढ़ाने और उसी दिन आरोपियों के वायस सैंपल पर भी सुनवाई के आदेश दिए. सीबीआई ने कोर्ट में अर्जी लगाकर आरोपियों के वॉयस सैंपल लेने की अनुमति की गुहार न्यायालय से लगाई है.

चार जुलाई 2017 को कोटखाई की एक छात्रा स्कूल से लौटते वक्त लापता हो गई थी. इसके बाद छह जुलाई को कोटखाई के जंगल में बिना कपड़ों के उसकी लाश मिली थी. छात्रा की गैंगरेप के बाद हत्या कर दी गई थी. मामले में छह आरोपी पकड़े गए थे.

इनमें राजेंद्र सिंह उर्फ राजू, हलाइला गांव, सुभाष बिस्ट (42) गढ़वाल, सूरज सिंह (29) और लोकजन उर्फ छोटू (19) नेपाल और दीपक (38) पौड़ी गढ़वॉल के कोटद्वार से है.इनमें से सूरज की कोटखाई थाने में 18 जुलाई की रात को हत्या कर दी गई थी. आरोप है कि राजू की सूरज से बहस हुई और उसके बाद राजू ने उसकी हत्या कर दी. सीबीआई ने इन दोनों मामलों में केस दर्ज किया है.