मणप्पुरम गोल्ड लोन डकैती मामले में सिमी सरगना अबु व इकरार को उम्र कैद

खबरें अभी तक। नगर में विशेष अदालत ने द और आठ हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। फैसला शनिवार को एनआइए के विशेष न्यायाधीश गिरीश दीक्षित ने सुनाया।

अदालत ने मामले में आरोपित जाकिर उर्फ सादिक, शेख मुजीब, मोहम्मद असलम शेख और मोहम्मद एजाजुद्दीन के पुलिस एनकाउंटर में मारे जाने पर उनके खिलाफ सुनवाई स्थगित कर दी। वहीं, दो अन्य आरोपित शरद सिंह और शैलेंद्र कुमार मामले की सुनवाई के बीच से ही फरार हो गए हैं, जिनके खिलाफ उनकी गिरफ्तारी के बाद ही अलग से सुनवाई की जाएगी।

अभियोजन के अनुसार घटना 23 अगस्त, 2010 की सुबह साढ़े 10 बजे हमीदिया रोड भोपाल स्थित मणप्पुरम गोल्ड फायनांस कंपनी की शाखा में हुई थी। कंपनी में छह अज्ञात लोगों ने पिस्तौल और घातक हथियारों के बल पर कर्मचारियों को बंधक बनाकर ग्राहकों का गिरवी रखा सोना और नकदी लूट ली थी। लूटे गए सामान की कुल कीमत एक करोड़ 46 लाख रुपये थी।