गहरे प्यार की वजह से बना सेक्सुअल रिलेशन ‘बलात्कार’ नहीं, हाईकोर्ट ने रेप के आरोपी को किया बरी

खबरें अभी तक: बॉम्बे हाईकोर्ट की गोवा बेंच ने अपने एक फैसले में कहा कि गहरे प्रेम की वजह से बने यौन संबंध को बलात्कार नहीं कहा जा सकता. कोर्ट ने स्पष्ट तौर पर कहा कि जब ऐेसे प्रमाण हों कि पुरुष और महिला के बीच प्रेम संबंध था, तो ऐसे में महिला द्वारा गलत तथ्यों के आधार पर इसकी व्याख्या बलात्कार के तौर नहीं हो सकती और न ही पुरुष को ऐसे मामलों में रेप का आरोपी बताया जा सकता है. 2013 के इस केस में योगेश पालेकर जो कि एक कसिनो में शेफ का काम करते थे, पर उसी कसिनो में काम करने वाली एक महिला ने शादी का वादा करके बलात्कार करने का आरोप लगाया था. स्थानीय अदालत ने योगेश को इसके लिए 7 साल जेल की सजा सुनाने के साथ 10 हजार रुपए का जुर्माना भरने को भी कहा था, लेकिन सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने आरोपी की सजा और जुर्माने को रद्द दिया है.

महिला ने आरोप लगाया था कि अपने घर वालों से मिलवाने के लिए योगेश उसे अपने घर ले गया, जहां उन दोनों के बीच संबंध बना. अगली सुबह योगेश ने कार से महिला को उनके घर पर छोड़ा. महिला के मुताबिक, इसके बाद भी योगेश ने उसके साथ तीन से चार बार संबंध बनाए. हालांकि उसने महिला से यह कहते हुए शादी करने से इनकार कर दिया कि वह नीची जाति से है, जिसके बाद महिला ने आरोपी के खिलाफ बलात्कार की शिकायत दर्ज करा दी. महिला ने अपनी शिकायत में लिखा है कि वह संबंध बनाने पर राजी हुई क्योंकि पालेकर ने उससे शादी का वादा किया था. अदालत में सुनवाई के दौरान यह बात भी सामने आई कि महिला ने पालेकर को आर्थिक तौर पर भी मदद करती थी.