नरोदा पाटिया मामले में बाबू बजरंगी को मिली ये सजा

खबरें अभी तक। गुजरात हाईकोर्ट ने नरोदा पाटिया मामले में फैसला सुनाते हुए कहा कि दोषी बाबू बजरंगी मौत तक जेल में रहेगा. बजरंगी समेत कुछ सात लोगों को कोर्ट ने दोषी करार दिया था. आपकों बता दें कि ये मामला साल 2002 में हुए गुजरात दंगों से जुड़ा है. जस्टिस हर्षा देवानी और जस्टिस एएस सुपेहिया की पीठ ने मामले में सुनवाई पूरी होने के बाद पिछले साल अगस्त में अपना आदेश सुरक्षित रख लिया था.

गोधरा रेलवे स्टेशन पर साबरमती एक्सप्रेस ट्रेन के एक डिब्बे में आग लगाए जाने के एक दिन बाद 28 फरवरी 2002 को नरोदा पाटिया में दंगा हुआ था. नरोदा पाटिया में 97 लोग मारे गए थे और 33 लोग जख्मी हो गए थे. अगस्त 2012 में एसआईटी मामलों के लिये विशेष अदालत ने बीजेपी नेता माया कोडनानी समेत 32 लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी.

तत्कालीन नरेंद्र मोदी सरकार में मंत्री माया कोडनानी को 28 साल के कारावास की सजा सुनाई गई थी. निचली अदालत ने सबूतों के अभाव में 29 अन्य आरोपियों को बरी कर दिया था. जहां दोषियों ने निचली अदालत के आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी, वहीं विशेष जांच दल ने 29 लोगों को बरी किये जाने के फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी.