कठुआ मामला: गवाहों की याचिका पर 16 मई को होगी सुनवाई

ख़बरें अभी तक। सुप्रीम कोर्ट कठुआ की आठ साल की बच्ची से सामूहिक बलात्कार और हत्या के मामले में गवाहों की याचिका पर 16 मई को सुनवाई करेगा. गवाहों के द्वारा दायर की गई याचिका में आऱोप लगाया गया है कि राज्य पुलिस द्वारा उन्हें बार-बार एक ही मामले में बयान देने के लिए प्रताड़ित किया जा रहा है. प्रधान न्यायाधीश दीपक मिश्रा, न्यायमूर्ति ए एम खानविलकर और न्यायमूर्ति धनन्जय वाई चन्द्रचूड़ की खंडपीठ के समक्ष आज साहिल शर्मा और दो अन्य की याचिका का उल्लेख किया गया. यह दोनों किशोर आरोपी के कॉलेज के दोस्त हैं. पीठ इस मामले में बुधवार को सुनवाई करने के लिये सहमत हो गई है. इन गवाहों की याचिका के अनुसार वो पहले ही पुलिस और मजिस्ट्रेट के सामने अपने बयान दर्ज करा चुके हैं. इन तीनों ने मजिस्ट्रेट के सामने अपने बयान में कहा था कि उन्होंने डर की वजह से पुलिस को बयान दिया था. याचिका में आरोप लगाया गया कि राज्य पुलिस अब उन्हें दुबारा पेश होने और फिर से बयान दर्ज कराने के लिए कह रही है और उनके परिवारों पर दबाव डाल रही है.

गौरतलब है कि, शीर्ष अदालत ने कठुआ मामले में दायर मुकदमे को 7 मई को पंजाब के पठानकोट में स्थानांतरित कर दिया था. अदालत ने मामले को यह कहते हुए सीबीआई को सौंपने से इंकार कर दिया था कि जांच शुरू कर दी गई है और आरोपपत्र भी दाखिल कर दिया गया है तो सीबीआई जांच की आवश्यकता नहीं है. आपको बता दें कि राज्य पुलिस ने इस मामले में सात लोगों के खिलाफ आरोपपत्र दायर किया है, जबकि कठुआ जिले की एक अदालत में नाबालिग किशोर के खिलाफ अलग से एक आरोपपत्र दायर किया गया है.