मणिकर्ण घाटी में जांच के दूसरे चरण में 48 होटल अवैध, हाइकोर्ट को सौंपी होटलो की सूची

खबरें अभी तक। ज़िला प्रशासन द्वारा मणिकर्ण घाटी में होटलो की जांच के दूसरे चरण में 48 होटल अवैध पाए गए है। वही, एसडीएम कुल्लू ने भी डीसी कुल्लू के माध्यम से सबकी सूची तैयार कर हाइकोर्ट में पेश कर दी है। जिस पर आगामी 30 मई को कोर्ट में सुनवाई होगी। इससे पहले जांच कमेटी द्वारा मणिकर्ण घाटी में जांच के दौरान 40 होटलो को अवैध करार दिया था। जिनके पास वन भूमि पर अतिक्रमण सहित अन्य पंजीकरण जैसी प्रक्रिया पूरी नहीं की गई थी।

वही, अब हाईकोर्ट के आदेश के तहत मणिकर्ण घाटी में तीसरी दबिश भी दी जाएगी। जिसके चलते घाटी के कारोबारियों में हड़कंप मच गया है। वही, प्रशासन भी फिलहाल होटलों के कागजों की जांच करने में जुट गया है। राजस्व विभाग के साथ प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, आईपीएच, टीसीपी, जिला पर्यटन विभाग समेत अन्य विभाग पहले होटलों के तमाम दस्तावेजों को जांचा जाएगा इसके बाद वन विभाग के साथ होटलों की निशानदेही की जाएगी। गौर रहे कि सर्दी के दिनों में पार्वती घाटी के कसोल व पोष के आसपास के इलाकों में 15 से अधिक होटल बंद पाए गए थे जिस कारण इन होटलों का निरीक्षण नहीं हो सका है।

वहीं 25 के करीब अन्य होटल है। जिनकी जांच नहीं हो पाई थी। ऐसे में अब प्रशासन तीसरे चरण में इनकी जांच करेगा। वही, एसडीएम कुल्लू डॉ अमित गुलेरिया ने कहा कि मणिकर्ण घाटी के शेष बचे होटल, रेस्तरां व होम स्टे का निरीक्षण व निशानदेही के लिए तैयारियां कर ली गईं हैं। जल्द ही वह मौके पर जाकर जायजा लेंगे इसके बाद होटलों के दस्तावेजों की जांच की जाएगी। वहीं  प्रदेश हाईकोर्ट के निर्देशो के तहत अभी तक मणिकर्ण घाटी के करीब 100 से अधिक व्यवसायिक प्रतिष्ठानों की जांच पूरी की गई है।

इसमें 88 होटल और अन्य प्रतिष्ठानों को डिफाल्टर पाया गया है। इसमें 40 होटलों की चार्जशीट पहले ही हाईकोर्ट में पेश की गई है। जबकि 48 होटलों की सुनवाई हाईकोर्ट में 30 मई को होगी। ऐसे में अब पार्वती घाटी के होटलियरों की नजर कोर्ट की सुनवाई पर टिकी है।