प्रिंस हत्या मामला: कोर्ट ने तीनों याचिकाओं को किया खारिज

ख़बरें अभी तक। गुरुग्राम प्रिंस हत्या मामले में जिला अदालत ने तीनों याचिकाओं को खारिज कर दिया है. आरोपी छात्र भोलू की तरफ से अपने बचाव में तीन याचिकाएं लगाई गई थी, जिसपर कोर्ट ने अपना फैसला देते हुए जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के फैसले को बरकरार रखा.

गुरुग्राम के विद्यालय में छात्र प्रिंस की हत्या मामले में सीबीआई ने स्कूल के ही भोलू नाम के नाबालिग छात्र को आरोपी बनाया था जिसपर जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड ने आरोपी नाबालिग छात्र को बालिग मानते हुए सत्र न्यायालय में केस चलाने का आदेश दिया था इसके अलावा जेजेबी की तरफ से सीबीआई को आरोपी भोलू के फिंगर प्रिंट्स और छात्र के सभी शैक्षणिक दस्तावेज लेने के आदेश दिए थे. जिसको लेकर आरोपी भोलू पक्ष की तरफ से बालिग नहीं मानने, दस्तावेज नहीं लेने और फिंगर प्रिंट्स को भी सबूत में शामिल नहीं करने पर कोर्ट के सामने अपील रखी  गई थी. लेकिन जिला सत्र न्यायालय ने इन तीनों ही याचिकाओं को खारिज कर दिया.