हरियाणा के कर्मचारियों के भत्तों में बढ़ोतरी, वित्त विभाग ने अधिसूचना की जारी

खबरें अभी तक। हरियाणा के वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यू ने कहा कि राज्य के सरकारी कर्मचारियों को सातवें वेतन आयोग की तर्ज पर विभिन्न भत्तों की दरों को संशोधित किया गया है और ये बढ़े हुए भत्ते 1 मई, 2018 से प्रभावी होंगे और वित्त विभाग द्वारा इस बारे में अधिसूचना जारी कर दी गई है।

उन्होंने बताया कि सातवें वेतन आयोग की तर्ज पर बढ़ाए गए विभिन्न भत्तों में निर्धारित बाल शिक्षा भत्ता (750 रुपये से बढ़ाकर 1125 रुपये प्रतिमास), साइकिल भत्ता 200 रुपये प्रतिमास), डॉक्टरों के लिए एनपीए की दर को संशोधित मूल वेतन का 20 प्रतिशत, मोरनी हिल में तैनात कर्मचारियों को पर्वतीय क्षेत्र मुआवजा भत्ता मूल वेतन का 2.5 प्रतिशत, विभिन्न विभागों, सार्वजनिक उपक्रमों और नगर समितियों के सफाई कर्मचारियों को विशेष भत्ता 625 रुपये प्रतिमाह दिया गया है।

निशक्तजन के लिए वाहन भत्ते की दर को मूल वेतन का 10 प्रतिशत (न्यूनतम 2500 रुपये और अधिकतम 7200 रुपये प्रतिमाह) तथा मंहगाई भत्ते को भी वाहन भत्ते में जोड़ा जाएगा। निशक्त महिला सरकारी कर्मचारी को चाइल्ड केयर के लिए 1500 रुपये प्रति बच्चा दिए जाएंगे। राज्य में पहली बार ऐसा भत्ता शुरू किया गया है। यह भत्ता उस निशक्त महिला सरकारी कर्मचारी को मिलेगा जो 40 प्रतिशत या इससे अधिक निशक्त होगी।