IS-IPS अधिकारियों की संपत्ति का मामला, मुख्य सचिव से मांगा जवाब

खबरें अभी तक। हरियाणा के आईएएस-आईपीएस अधिकारियों समेत सभी राजपत्रित अफसरों की चल-अचल संपत्ति सार्वजनिक करने के केस में राज्य सूचना आयोग ने अंतरिम आदेश जारी करते हुए मुख्य सचिव को नोटिस जारी कर 6 हफ्तों में जवाब मांगा है। मुख्य सचिव से राय मांगी गयी है कि आईएएस-आईपीएस, हरियाणा प्रशासनिक और पुलिस सेवा समेत सभी राजपत्रित अफसरों की चल-अचल संपत्ति क्यों न सार्वजनिक कर दी जाये।

राज्य सूचना आयुक्त हेमंत अत्री और योगेंद्रपाल गुप्ता की खंडपीठ ने केस से जुड़ी फाइलें नष्ट किए जाने पर मुख्य सचिव और डीजीपी कार्यालय को फटकार भी लगाई। खंडपीठ ने कहा कि जब मामला पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट और राज्य सूचना आयोग में विचाराधीन है, तो फाइलें नष्ट क्यों की गयीं। दोनों ही कार्यालयों को नए सिरे से फाइलें तैयार करने का निर्देश देते हुए खंडपीठ ने कहा कि इसके लिए सूचना आयोग सचिवालय और आरटीआई आवेदकों से मदद लें।