मोदी कैबिनेट का फैसला, हजारों कैदियों को रिहा करेगी केंद्र सरकार

खबरें अभी तक। केंद्र सरकार ने फैसला लिया है कि देश की अलग अलग जेलों में बंद 55 साल या उससे अधिक की महिला कैदियों और 60 साल से अधिक की उम्र के पुरूष कैदियों को अगले सवा साल में बड़ी राहत देकर रिहा किया जाएगा. हालांकि सरकार ने इस घोषणा में एक ऐसी शर्त लगा दी है जिसकी वजह से इसका फायदा हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओमप्रकाश चौटाला या उनके बेटे अजय सिंह चौटाला को नहीं मिलेगा.

कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने बताया कि ऐसे कैदियों को विशेष माफी नहीं दी जाएगी जो मृत्‍युदंड की सजा काट रहे हैं या जिनकी मृत्‍युदंड की सजा को आजीवन कारावास में बदल दिया गया है। इसके अलावा दहेज हत्या, बलात्‍कार, मानव तस्‍करी और पोटा, यूएपीए, टाडा, एफ.आई.सी.एन, पॉक्सो एक्‍ट, धन शोधन, फेमा, एन.डी.पी.एस, भ्रष्‍टाचार रोकथाम अधिनियम आदि के तहत दोषियों को रिहा नहीं किया जाएगा.

योजना से महरूम रखी गई श्रेणियों में भ्रष्टाचार रोकथाम अधिनियम को शामिल किए जाने की वजह से ओमप्रकाश चौटाला को इसका फायदा नहीं मिलेगा क्योंकि उन्हें सजा इसी अधिनियम के तहत हुई है। फिलहाल की स्थिति के अनुसार ओमप्रकाश चौटाला और अजय सिंह चौटाला समेत शिक्षक भर्ती घोटाले के सभी दोषियों को पूरी सजा काटनी पड़ेगी। इनके अलावा लालू प्रसाद यादव, शशिकला जैसी राजनीतिक लोगों को भी इस घोषणा का फायदा नहीं मिलेगा क्योंकि वे भी भ्रष्टाचार के मामले में जेल में हैं।