शिमला के ग्रामीण इलाकों में अवैध कब्जे, हाई कोर्ट ने सेना को दिए आदेश

खबरें अभी तक। शिमला के जुब्बल, कोटखाई, चैन्थला, जलथा, पुंगरिश, पंदाली, कलेमु में सरकारी जमीन अवैध कब्जों अब सेना हटाएगी। शुक्रवार को शिमला हाई कोर्ट ने यह आदेश किए। कोर्ट  अवैध कब्जे नहीं हटाने को लेकर प्रशासन को आड़े हाथों भी लिया। कोर्ट ने कहा कि बार-बार निर्देश देने के बावजूद भी प्रशासन कार्रवाई नहीं कर रहा है। इस पर कोर्टन आदेश लागू करने के लिए मिलिट्री को आदेश दिए हैं।

इंडियन आर्मी की तरफ से कुफरी में स्थापित इको टास्क फोर्स को हाई कोर्ट ने आदेश दिए हैं कि वह तुरंत प्रभाव से इन क्षेत्रों में सरकारी जमीन से अवैध कब्जे छुड़ाए। अदालत ने अपने आदेशों में स्पष्ट किया कि इको टास्क फोर्स के जवान हाई कोर्ट की तरफ से पहले से गठित टीम के सदस्यों के साथ मिलकर हाई कोर्ट के आदेशों की अनुपालना में अवैध कब्जे हटाएंगे। अदालत ने हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल को आदेश दिए कि वे तुरंत प्रभाव से कुफरी स्थित इंडियन आर्मी की 133 बटालियन के कमांडिंग ऑफिसर से संपर्क करे।

अदालत ने डीसी शिमला को आदेश दिए कि वे विशेष टीम और इको टास्क फोर्स के सदस्यों के लिए कुशल, प्रभावी और तकनीकी कर्मचारियों का स्टाफ मुहैया करवाए। साथ ही आर्मी के जवानों के रहने का उचित प्रबंध करे। अदालत ने विशेष टीम और आर्मी जवानों को आदेश दिए हैं कि वे तुरंत प्रभाव से इन गांवों से किसी भी तरह के अवैध कब्जों को हटाया जाना सुनिश्चित करें।

मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट मित्र ने अदालत को बताया कि स्थानीय लोग सीधे तौर पर उनसे रू-ब-रू हो रहे हैं और बड़े कब्जाधारियों के बारे में जानकारी दी, जिनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। कोर्ट मित्र ने इन आठ अवैध कब्जाधारियों की सूची अदालत को सौंपी