पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के बेटे के खिलाफ आरोप-पत्र दाखिल

ख़बरें अभी तक। हिमाचल प्रदेश: पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के बेटे व्रिकामदित्य के खिलाफ मनी लांड्रिंग के मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट स्थित विशेष अदालत में आरोप-पत्र दाखिल किया है. इस पर विशेष न्यायाधीश अरविंद कुमार की अदालत में 24 जुलाई को विचार किया जाएगा, मामले में शिमला ग्रामीण से विधायक विक्रमादित्य के अलावा तरानी इंफ्रास्ट्रक्चर के निदेशक चंद्र शेखर व राम प्रकाश भाटिया को भी आरोपित बनाया गया है. ये दोनों वीरभद्र सिंह के साथ सीबीआई के केस में भी आरोपित है.

बता दें कि इस मामले में वीरभद्र सिंह, उनकी पत्‍‌नी प्रतिभा सिंह, यूनिवर्सल एप्पल एसोसिएशन के मालिक चुन्नी लाल चौहान, जीवन बीमा निगम (एलआइसी) के एजेंट आनंद चौहान समेत दो अन्य प्रेम राज और लवण कुमार रोच के खिलाफ पहले ही आरोप-पत्र दाखिल किया जा चुका है. सीबीआई की ओर से दर्ज मामले में भी वीरभद्र सिंह, प्रतिभा सिंह और आनंद चौहान समेत अन्य का नाम आरोप-पत्र में है.

आरोपपत्र में कहा गया है कि केंद्रीय मंत्री रहते हुए वीरभद्र सिंह ने गैरकानूनी तरीके से 10 करोड़ की संपत्ति बनाई, जो उनकी आय से अधिक है. इस मामले को सुप्रीम कोर्ट ने छह अप्रैल 2016 को हाई कोर्ट में स्थानांतरित कर दिया था और सीबीआई को वीरभद्र सिंह व उनकी पत्‍‌नी को गिरफ्तार न करने का आदेश दिया था. सीबीआई द्वारा दर्ज किए गए मुकदमे का संज्ञान लेते हुए ईडी ने भी मनी लांड्रिंग का मामला दर्ज किया था.