हाई कोर्ट ने अपनाया सख्त रुख, SSC ने पूछा कब तक होगी शिक्षक भर्ती

खबरें अभी तक। हिमाचल हाई कोर्ट ने प्रदेश में खाली शिक्षकों के पदों को लेकर रूख कड़ा कर लिया है। गुरुवार को मामले की सुनवाई के दौरान कर्मचारी आयोग से पूछा की खाली शिक्षकों के 14 हजार पद कब तक भर दिए जाएंगे। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश संजय करोल और न्यायाधीश संदीप शर्मा की खंडपीठ ने राज्य के मुख्य सचिव को आदेश दिए कि वह प्रदेश के स्कूलों में खाली पदों को भरने बारे जरूरी कदम उठाएं।

इस मामले में जेबीटी प्रशिक्षुओं ने याचिका में कहा कि राज्य सरकार ने जेबीटी के पदों की भर्ती में ETT प्रशिक्षुओं को ज्यादा तवज्जो दे रही हैं। हालांकि ETT प्रशिक्षुओं का कोर्स जेबीटी प्रशिक्षुओं से बिलकुल अलग है। जेबीटी ने कोर्ट से अपील की है कि कि प्रार्थियों को इस याचिका में पक्ष बनाया जाए।

जेबीटी ने अपनी याचिका में कहा है कि  जम्मू और कश्मीर से जिन अभ्यर्थियों ने ईटीटी का डिप्लोमा किया गया है, वह हिमाचल प्रदेश में करवाए जा रहे ईटीटी कोर्स से बिलकुल अलग है। पुलिस छानबीन में पाया गया है कि ईटीटी कोर्स करने के लिए छात्र संस्थानों में नियमित रूप से नहीं जाते थे, बल्कि परीक्षा के समय ही संस्थानों में हाजिरी लगाते थे।

बावजूद इसके राज्य सरकार द्वारा जेबीटी के पदों को भरते समय ईटीटी प्रशिक्षुओं को जेबीटी प्रशिक्षुओं से ज्यादा प्राथमिकता दी जा रही है।