राज्यसभा में पेश होगा तीन तलाक बिल, आरोपी ले सकेगा जमानत

खबरें अभी तक। तीन तलाक पर लंबे समय से चल रही बहस के बाद केंद्रीय मंत्रिमंडल ने तीन तलाक बिल में संशोधनों को मंजूरी दे दी है। हालांकि ये गैर जमानती अपराध ही रहेगा, लेकिन मैजिस्ट्रेट द्वारा इसमें बेल दी जा सकेगी. केंद्र की बीजेपी सरकार 2019 के आम चुनाव से पहले इसे बड़ी उपलब्धि के तौर पर पेश करना चाहती है. विपक्ष द्वारा इस विधेयक के कुछ नियमों पर आपत्ति जताई जा रही थी. जिस वजह से ये बिल राज्यसभा में अटक गया था। ऐसे में मंत्रिमंडल ने मामूली संशोधनों के साथ इसे पास किया है. अब ये बिल आज राज्यसभा में पेश किया जाएगा.