गैर मान्यता प्राप्त स्कूलों को हाईकोर्ट ने दी बड़ी राहत

खबरें अभी तक। हरियाणा के लाखों छात्र-छात्राओं के लिये हाई कोर्ट की तरफ से एक राहत की खबर है. हाई कोर्ट ने गैर मान्यता प्राप्त स्कूलों को अस्थाई मान्यता देने का फैसला लिया है. दरअसल, हरियाणा में कई गैर-मान्यता प्राप्त स्कूल चल रहे हैं, जो हरियाण स्कूल एजुकेशन एक्ट, 1995 और हरियाणा स्कूल एजुकेशन रूल्स, 2003 का उल्लंघना है. जिसके बाद 53 गैर-मान्यता प्राप्त स्कूलों को नोटिस भी जारी किया गया.

राज्य के शिक्षा विभाग से स्थायी मान्यता लेने का इंतजार कर रहे प्रदेश के 3200 प्राइवेट स्कूल बंद होने के कगार पर हैं. हरियाणा सरकार की ओर से बताया गया कि अब अगले साल एकेडमिक सेशन शुरु होने से पहले इन सभी स्कूलों का निरीक्षण किया जाएगा और जो भी खामियां होंगी उन्हें दूर करने के लिए समय दिया जाएगा.

समय पर खामियों को दूर करने वालों को ही बख्शा जाएगा और बाकी पर ताला लगा दिया जाएगा. आपको बता दें कि अर्जी दाखिल करते हुए निसा एजुकेशन ट्रस्ट के अध्यक्ष कुलभूषण शर्मा ने एडवोकेट पंकज मैनी के माध्यम से गैर मान्यता प्राप्त स्कूलों को एक्सटेंशन देने की अपील की थी।