सगी बेटी के साथ दुष्कर्म, पिता को मिली आजीवन कारावास की सजा

खबरें अभी तक। रिश्ते को शर्मसार करने वाली गुमला की सनसनीखेज घटनाक्रम के तहत अपनी ही सगी बेटी के साथ दुष्कर्म के दोषी ब्रह्मानन्द लोहरा उर्फ़ वर्मानन्द को अपर सत्र न्यायाधीश सह पोस्को एक्ट के विशेष न्यायाधीश लोलार्क दुबे की अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। गुमला के लक्ष्मणनगर मोहल्ले में रहने वाले ब्रह्मानंद को उसकी पत्नी सरिता देवी की शिकायत के बाद ही गिरफ्तार किया गया था।

अभियुक्त ब्रह्मानन्द स्थानीय गोकुल नगर स्थित डीपीएस विद्यालय की पांचवी कक्षा में पढ़ने वाली अपनी दस वर्षीय बेटी के साथ दो महीने से दुष्कर्म कर रहा था। वर्ष 2014 के इस घटनाक्रम  के तहत अपनी नाबालिग बेटी को अश्लील फिल्में दिखाकर दुष्कर्म करने का दोषी करार दिए गए ब्रह्मानंद को अदालत ने बुधवार को सश्रम आजीवन कारावास और पच्चीस हजार के अर्थदंड की सजा सुनाई है।

पीड़ित बच्ची के पुनर्वास के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकार से अनुशंसा की गई है। अभियोजन पक्ष से पैरवी कर रही लोक अभियोजक चंपा कुमारी ने फैसले पर प्रसन्नता जाहिर करते हुए कहा कि आखिरकार पीड़िता को न्याय मिला है।