दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट हुआ सख्त

खबरें अभी तक। दिल्ली सरकार ने गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट को बताया कि 10 साल पुराने डीजल और 15 साल पुराने पैट्रोल के कुल 40 लाख वाहनों का पंजीकरण रद कर दिया है. अब ये पुराने वाहन दिल्ली में नहीं चल पाएंगे. हालांकि कोर्ट ने पुराने वाहनों पर रोक लगाने के आदेश पर साढ़े तीन साल तक अमल न होने पर नाराजगी जताई.

वायु प्रदूषण मामले पर सुनवाई के दौरान जब दिल्ली सरकार की ओर से बताया गया कि दिल्ली में कुल 1 करोड़ 10 लाख वाहन पंजीकृत हैं इनमें से 40 लाख पुराने वाहनों का पंजीकरण रद कर दिया गया है। तो सुनवाई कर रही न्यायमूर्ति मदन बी लोकूर की अध्यक्षता वाली पीठ ने सवाल किया कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्युनल ने सात अप्रैल 2015 को ऐसे पुराने वाहनों पर रोक लगाने का आदेश दिया था.

सुप्रीम कोर्ट ने भी 15 मई 2015 को एनजीटी के आदेश पर मुहर लगाते हुए अपील खारिज कर दी थी। इन आदेशों को साढ़े तीन साल हो गये हैं और लगता है कि आज तक इन पर अमल नहीं हुआ। पीठ ने वकील से कहा कि वह अपने मुवक्किल को सक्रियता के साथ आदेश पर अमल करने की सलाह दें.