अब किसी कर्मचारी की एक्टेंन्शन या दोबारा ज्वाइनिंग के लिए वित्त विभाग देगा निर्णय ..

 खबरें अभी तक । हरियाणा सरकार ने निर्देश दिए हैं कि सरकारी कर्मचारियों या अधिकारियों की पुन: नियुक्ति और सेवा में विस्तार के आदेश केवल वित्त विभाग की पूर्व अनुमति या सहमति से ही जारी किए जाएंगे। फिलहाल कई मामलों में विभाग कर्मचारियों की रीज्वाइनिंग या एक्सटेन्शन का आदेश जारी कर देते हैं और फिर उस बारे में वित्त विभाग से अनुमति बाद में लेते हैं। यह सिस्टम अब नहीं चलेगा।
राज्य के सभी प्रशासनिक सचिवों, विभागाध्यक्षों तथा अम्बाला, हिसार, रोहतक, गुरुग्राम, करनाल एवं फरीदाबाद के मंडल आयुक्तों को एक पत्र में कहा गया है कि वे वित्त विभाग, मुख्य सचिव या मंत्री परिषद की पूर्व अनुमति के बिना कर्मचारियों या अधिकारियों की पुन: नियुक्ति या सेवा विस्तार के आदेश जारी कर देते हैं और बाद में मामले को स्वीकृति हेतु भेजते हैं, लेकिन अब ऐसा बिल्कुल ना करें।
विभागों द्वारा वित्त विभाग की अनुमति या सहमति से पूर्व ऐसे आदेश जारी करने के बाद विभाग को प्रस्तुत किए जा रहे हैं। ऐसे आदेश केवल वित्त विभाग की पूर्व अनुमति या सहमति से ही जारी किए जाएं।
भविष्य में वित्त विभाग द्वारा ऐसे किसी भी मामले पर विचार नहीं किया जाएगा। इसके अतिरिक्त, प्रशासनिक विभाग को इस संबंध में सामान्य प्रशासन द्वारा जारी निर्देशों का कड़ाई से पालन करने के निर्देश भी दिए गए हैं।