CBI घूसकांड: सीवीसी की रिपोर्ट आलोक वर्मा को देने का आदेश

खबरें अभी तक। देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी में चल रही अंदरूनी लड़ाई को लेकर सुप्रीम कोर्ट में शुक्रवार को सुनवाई शुरू हुई जिसमें कोर्ट ने सीवीसी रिपोर्ट की कॉपी सीबीआई निदेशक आलोक वर्मा को देने का आदेश दिया है। जिस पर उन्हें सोमवार तक जवाब देना होगा. अगली सुनवाई 20 नवंबर को होगी. शुक्रवार को इस मामले में आगे की सुनवाई शुरू हुई तो CVC  के बाद जस्टिस पटनायक ने भी अपनी रिपोर्ट सौंप दी. मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि सीवीसी ने दस्तावेज के साथ पूर्ण रिपोर्ट सौंपी है.

हालांकि रिपोर्ट के मामले में बेहद पेंचिदा हैं. कुछ और आरोपों के जांच की जरुरत है. मुख्य न्यायाधीश जस्टिस रंजन गोगोई ने कहा कि अगर केंद्र सरकार को कोई दिक्कत नहीं होगी तो हम आलोक वर्मा के वकील को रिपोर्ट की सीलबंद कॉपी देंगे. आपको सीलबंद लिफाफे में जवाब देना होगा. हालांकि कोर्ट ने अस्थाना को रिपोर्ट की कॉपी नहीं देने का आदेश दिया. कोर्ट ने 20 नवंबर तक के लिए अगली सुनवाई टाल दी. कोर्ट ने कहा कि अंतरिम निदेशक के रूप में नागेश्वर राव ने किसी तरह का कोई गलत फैसला नहीं लिया.