ख़बरें अभी तक। सुप्रीम कोर्ट ने आज एक फैसला सुनाते हुए हरियाणा सरकार सहित कई राज्यों को झटका दिया है. डीजीपी के चयन और नियुक्ति में अपने स्थानीय नियमों को लागू करने की हरियाणा समेत विभिन्न राज्यों की याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है.
सुप्रीम कोर्ट में पंजाब, हरियाणा, बिहार समेत विभिन्न राज्यों ने डीजीपी के चयन और नियुक्ति में अपने स्थानीय नियमों को लागू करने की मांग करते हुए याचिका लगाई थी. सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक फैसले में सभी राज्यों के लिए डीजीपी के चयन में यूपीएससी की सलाह को अनिवार्य बना दिया था.
सुप्रीम कोर्ट ने अब राज्य में डीजीपी नियुक्त करने के नियम में बदलाव करने से इनकार कर दिया है. इन राज्यों ने याचिका दी थी कि डीजीपी की नियुक्ति के लिए चयन पर स्टेट इनटरनल कमेटी को इजाजत दी जाए. नियम के मुताबिक ये सूची यूपीएससी देती है.